नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अहम बैठक संपन्न हुई है। इसमें मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइसेज की बिक्री के लिए लाइसेंस और नियंत्रण को अनिवार्य किए जाने की तारीख बढ़ाने से मना कर दिया है।
इस बैठक के बाद अब 1 अक्टूबर से ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेज की बिक्री के लिए नवीन लाइसेंस प्रणाली लागू हो जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्तमान में 37 मेडिकल डिवाइसेज पर ही सरकार का नियंत्रण है।नए कानून और नियम के तहत अब 2347 मेडिकल डिवाइस के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेज का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इनकी गुणवत्ता तथा कीमतों को लेकर सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू किया है। ताकि मरीजों को सही रेट पर सही उपकरण मिल सके।