नोएडा । नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसके बाद ऋतु माहेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ऋतु माहेश्वरी को फटकार लगाई और गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो इसका नतीजा झेलना होगा। माहेश्वरी के वकील ने मौखिक उल्लेख करते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग की और अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था। इस पर बेंच ने कहा कि आप आईएएस अधिकारी हैं। आपको नियमों का पता है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। यह दिनचर्या हो गई है। एक अधिकारी अदालत जाता है। यह क्या है। अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते। अगली सुनवाई मामले के सूचीबद्ध होने के बाद होगी।