नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इसके बाद संसद और विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होगा। मतदान में राष्ट्रपति पद के लिए 1,2,3 नंबर लिखकर अपनी पसंद बतानी पड़ेगी। इसके बाद पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सांसद और विधायक किसी भी जगह से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सांसदों और विधायकों को कम से कम 10 दिन पहले चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ेगी। ताकि उनके वोट की व्यवस्था बदले हुए स्थानों पर की जा सके।
चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। जबकि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल होगा। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 15 जुलाई होगी। जबकि 18 जुलाई को मतदान होगा। मतदान के दो दिन बाद 21 जुलाई को मतगणना होगी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाएंगे। हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। यह सिलसिला 1977 से चला आ रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान फरवरी 1977 में निधन हो गया था। उप राष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।
नए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। इसके बाद से ही हर 5 साल पर 25 जुलाई को भारत के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता रहा है। पिछली बार 17 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और 20 जुलाई को परिणाम आया था।