पटना । पटना हाईकोर्ट ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशकोंध् प्रमुखों को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। बिहार के साथ ही यूपी और दिल्ली के पुलिस प्रमुख के पास गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। बता दें कि सुब्रत रॉय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल तौर पर अदालत लगी थी। इसके बावजूद सुब्रत रॉय सहारा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इससे पहले सुब्रत रॉय को शारीरिक तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने बिहार और यूपी के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 16 मई से होगी। बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत वर्चुअल सुनवाई ही हो रही थी, लेकिन इस मामले में शुक्रवार को मामले की सुनवाई फिजिकली तौर पर हुई।
सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय पर पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट गुरुवार को उनकी ओर से दाखिल अंतिरम आवेदन को खारिज कर दिया था। निवेशकों को पैसा न लौटाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत रॉय को शुक्रवार को कोर्ट में फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सुब्रत रॉय अगर फिजिकली न आएं, तब फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।