नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के एएसआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक को हटाने के लिए एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक के एएसआई के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें वकील की ओर से कहा गया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यहां काफी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद 15 मई को अचानक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। हालांकि, इस याचिका पर उस वक्त भी तुरंत सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हम सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई चाहते हैं,तब रजिस्ट्रार के सामने अपनी बातें रखें। इसके बाद अवकाश पीठ के पास यह याचिका पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की पुनरू स्थापना करने की मांग के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि यहां कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पहले से होती रही है, लेकिन भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस रुकवा दिया था। बोर्ड ने मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की है। इससे पहले एएसआई ने दिल्ली की अदालत में उस याचिका का विरोध किया था, जिसमें हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की कुतुब मीनार परिसर में फिर से स्थापना की मांग की गई थी। एएसआई ने साफ शब्दों में कहा कि यह पूजा का स्थान नहीं है और स्मारक के मौजूदा दर्जे को बदला नहीं जा सकता।